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रायपुर में प्रदूषण फैलाने वाले 15 उद्योगों पर ताला, 9.22 लाख का जुर्माना

रायपुर। प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले 15 दिनों (10 से 25 फरवरी) के भीतर 15 औद्योगिक इकाइयों को बंद करवा दिया है। इन उद्योगों का उत्पादन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और उनकी बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है। मंडल ने तीन उद्योगों पर कुल 9.22 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की है।

निरीक्षण में सामने आए गंभीर मामले

मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रायपुर जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान ग्राम चरौदा स्थित मेसर्स पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्रालि (पूर्व नाम- इंडियन स्टील एंड पावर) में वायु प्रदूषण के गंभीर मामले पाए गए।

इसी तरह सिलतरा स्थित मेसर्स एसकेए इस्पात प्रालि और उरला-गोंदवारा स्थित मेसर्स छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की अनदेखी मिलने पर वायु अधिनियम की धारा 31(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

मेटल पार्क में अवैध संचालन का खुलासा

सबसे बड़ी कार्रवाई रावांभाठा स्थित मेटल पार्क में हुई, जहां 11 इकाइयां बिना वैध सम्मति के संचालित हो रही थीं। इनमें 9 स्लैग क्रशर, 1 बाइंडिंग वायर इकाई और 1 स्टील फर्नीचर इकाई शामिल है। इन इकाइयों द्वारा जल और वायु प्रदूषण फैलाने की पुष्टि होने पर तत्काल विद्युत विच्छेदन के आदेश जारी किए गए।

जीरो टॉलरेंस नीति

मंडल ने स्पष्ट किया है कि जब तक उद्योग पर्यावरणीय मानकों और सम्मति शर्तों का पूर्ण पालन सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी अभियान लगातार जारी रहेगा और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर यह अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

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