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छत्तीसगढ़ में परीक्षा सुधार की तैयारी, नकल पर 1 करोड़ रुपये और 5 साल जेल का प्रावधान वाला विधेयक आएगा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में सरकार विधानसभा के बजट सत्र में “छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2026” पेश करने की तैयारी में है। इस कानून का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाना है।

सरकार का कहना है कि यह कदम प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा किए गए परीक्षा सुधार के वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया जा रहा है, ताकि युवाओं का भर्ती प्रक्रियाओं पर भरोसा मजबूत हो सके।

नकल करने पर कड़ी सजा

प्रस्तावित कानून के तहत यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति या गिरोह पेपर लीक या नकल कराने में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कारावास और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

कोचिंग संस्थानों पर भी सख्ती

विधेयक में कोचिंग संस्थानों के लिए भी सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं। अब कोई भी कोचिंग सेंटर “100 प्रतिशत चयन की गारंटी” जैसे दावे कर युवाओं को गुमराह नहीं कर सकेगा। भ्रामक विज्ञापन और झूठे सफलता के दावों पर भी रोक लगाने की तैयारी है।

CGPSC भर्ती घोटाले के बाद सख्ती

दरअसल, यह कदम Chhattisgarh Public Service Commission की 2021–22 भर्ती परीक्षा घोटाले के बाद उठाया जा रहा है। इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष Taman Singh Sonwani से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे।

जांच के दौरान Central Bureau of Investigation (CBI) की पूरक चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि कथित वसूली नेटवर्क एनजीओ और कोचिंग संस्थानों तक फैला हुआ था। आरोप यह भी सामने आए कि कुछ अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर पेपर और चयन में मदद की कोशिश की गई।

राज्य सरकार का कहना है कि नए कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश लगेगा, जिससे युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा।

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