कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पंडरिया नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्व वसूली में लापरवाही और नए कर निर्धारण में देरी को इस कार्रवाई का मुख्य आधार माना गया है।
समीक्षा बैठक में उजागर हुई चूक
14 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर (मांग) का निर्धारण नहीं किया गया। विभाग ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए कहा कि इससे राजस्व वसूली प्रभावित हुई है और यह कार्य के प्रति स्पष्ट उदासीनता को दर्शाता है।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
शासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत माना है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालिका/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2017 के नियम 33 के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया। यह आदेश राज्यपाल के नाम से नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव द्वारा जारी किया गया है।
निलंबन अवधि में नई पदस्थापना
निलंबन अवधि के दौरान अभिताभ शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
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