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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को जमानत दी, अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को जेल में रहना होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पांच आरोपियों को जमानत दी है। जमानत पाने वालों में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और दीपेंद्र शामिल हैं।

हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को अभी जेल में रहना होगा।

इससे पहले शराब घोटाले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया को भी हाईकोर्ट से राहत मिली थी। उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें 45 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। एसीबी/ईओडब्ल्यू मामले में चार्जशीट पेश होने के बाद ही सौम्या की रिहाई सुनिश्चित होगी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि जमानत देने के बावजूद जेल में रहना अभी आवश्यक है और विशेष न्यायालय में चार्जशीट पेश होने के बाद ही पूर्ण रिहाई संभव होगी। इस फैसले के बाद शराब घोटाले के मामलों में अदालत की कार्रवाई और तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।


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