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CG NEWS: महिला आरक्षक की शिकायत के बाद डिप्टी कलेक्टर दिलीप उईके निलंबित

बालोद। छत्तीसगढ़ में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें बीजापुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उईके को महिला आरक्षक द्वारा लगाए गए यौन शोषण, तीन बार जबरन गर्भपात और लाखों रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी के आरोपों के बाद शासन ने निलंबित कर दिया है।

पीड़िता ने मुख्य सचिव को 12 बिंदुओं वाली विस्तृत शिकायत साक्ष्यों सहित भेजी थी। शिकायत में आरोप है कि उईके और पीड़िता का परिचय 2017 में बालोद के डौंडी में पढ़ाई के दौरान हुआ। महिला का आरोप है कि उईके ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए और उसके पढ़ाई और कोचिंग के लिए हर महीने चार से पांच हजार रुपये लिए।

वर्ष 2020 में उईके का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर उनका व्यवहार बदल गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 2017 से 2025 के बीच उईके ने तीन बार जबरन गर्भपात कराए।

आर्थिक और शारीरिक शोषण

साथ ही, पीड़िता ने बैंक से कर्ज लेकर लगभग तीन लाख तीस हजार रुपये उईके के खाते में हस्तांतरित किए। बीजापुर में पदस्थापना के दौरान जनवरी से मई 2025 तक भी पीड़िता पर शारीरिक शोषण जारी रखने का आरोप लगाया गया है।

प्रशासन की कार्रवाई

घटना के गंभीर स्वरूप और साक्ष्यों के आधार पर शासन ने डिप्टी कलेक्टर दिलीप उईके को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

ग्रामीण और अधिकारियों में इस मामले को लेकर गहरी चिंता और चर्चा बनी हुई है, और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की है।

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