बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के Bilaspur जिले में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और नारायणा टेक्नो स्कूल द्वारा CBSE कोर्स पढ़ाने के बाद छात्रों से CG बोर्ड की परीक्षा दिलाने के मामले में Chhattisgarh High Court ने सख्त रुख अपनाया है।
चीफ जस्टिस Ramesh Sinha की डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव को शपथपत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
दरअसल, राज्य सरकार ने इस बार 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड स्तर पर कराने का आदेश जारी किया था। जिन निजी स्कूलों के पास Central Board of Secondary Education (CBSE) की मान्यता नहीं है, उनके छात्रों को CG बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ी।
वहीं, कई स्कूलों ने पहले ही अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित कर ली थी। इसके बावजूद छात्रों को दोबारा CG बोर्ड परीक्षा देने के लिए कहा गया, जिससे अभिभावकों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने कलेक्टर बंगले का घेराव भी किया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं। इस पर राज्य सरकार ने दलील दी कि CBSE ने मान्यता के नियम सख्त कर दिए हैं और केवल 12वीं तक संचालित स्कूलों को ही मान्यता दी जा रही है। फिलहाल हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब मांगा है और अब 8 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में इस पर आगे की स्थिति साफ होगी।







