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UPSC के नियमों में बड़ा बदलाव, IAS-IFS चुने गए उम्मीदवार दोबारा नहीं दे सकेंगे परीक्षा

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आयोग की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स के मुताबिक अब पहले से चयनित उम्मीदवार बार-बार सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। खास तौर पर IAS और IFS में नियुक्त या चयनित उम्मीदवारों पर दोबारा प्रयास करने पर रोक लगा दी गई है।

UPSC द्वारा 4 फरवरी को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) या भारतीय विदेश सेवा (IFS) में नियुक्त हो चुका है और उस सेवा का सदस्य बना हुआ है, वह सिविल सेवा परीक्षा-2026 में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

मेन्स परीक्षा के लिए नौकरी छोड़ना होगा

नई गाइडलाइन्स के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार CSE-2026 की प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद IAS या IFS में नियुक्त होता है, तो उसे सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह अपनी मौजूदा सेवा से इस्तीफा न दे। यदि उम्मीदवार उस सेवा की सदस्यता बनाए रखता है, तो भले ही वह प्रीलिम्स पास कर ले, उसे मेन्स परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा।

IPS के लिए नियम थोड़े नरम

हालांकि, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और सेंट्रल सर्विस ग्रुप ‘A’ के मामलों में नियम कुछ हद तक लचीले रखे गए हैं। यदि कोई उम्मीदवार CSE-2026 के नतीजों के आधार पर IPS या ग्रुप ‘A’ सेवा के लिए चुना जाता है, तो वह कुछ शर्तों के साथ CSE-2027 में शामिल हो सकता है।

प्रयासों की संख्या में कोई बदलाव नहीं

UPSC ने प्रयासों की संख्या को लेकर पुराने नियम ही बरकरार रखे हैं।

  • सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 6 प्रयास
  • OBC और PwBD उम्मीदवारों को 9 प्रयास
  • SC/ST उम्मीदवारों को असीमित प्रयास की अनुमति है

नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया प्रयास सिविल सेवा परीक्षा का प्रयास माना जाएगा। UPSC के इस फैसले को सिविल सेवा में चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे लंबे समय से एक ही सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।


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