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अमित जोगी को उम्रकैद के बाद नया विवाद, सतीश जग्गी ने कहा- परिवार को दी गई धमकी

रायपुर: 23 साल पुराने बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद नया मोड़ सामने आया है। कोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

फैसले के बाद मृतक के बेटे सतीश जग्गी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अदालत से अमित जोगी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोपी का पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग की है। सतीश जग्गी ने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान उनके परिवार को कई बार धमकाया गया और उनकी बहन की शादी में भी बाधा डालने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज न्याय की जीत हुई है।

सरेंडर के लिए मिला समय

हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को दिए अपने आदेश में अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यानी उन्हें तय समयसीमा के भीतर सरेंडर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनके वकील ने कहा कि उन्हें बिना पूरी सुनवाई का मौका दिए दोषी ठहराया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी, जिसमें सजा और दोषसिद्धि दोनों पर विचार किया जाएगा।

निचली अदालत का फैसला पलटा

हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि उपलब्ध साक्ष्य अमित जोगी की संलिप्तता साबित करते हैं। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

साजिश में शामिल होने की पुष्टि

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अमित जोगी इस हत्याकांड की साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट के अनुसार, जब सभी आरोपी एक ही अपराध में शामिल हों, तो किसी एक को बिना ठोस कारण के बरी नहीं किया जा सकता।

23 साल पुराना मामला

राम अवतार जग्गी की हत्या 4 जून 2003 को हुई थी। यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चाओं में रहा है। हाईकोर्ट का यह फैसला इस मामले में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। फिलहाल, अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की दिशा तय होगी।

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