पेंड्रा (मरवाही)। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले की एक अदालत ने एक साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम कटरा में दिनदहाड़े कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी आनंद चौधरी को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
महुआ बीनते वक्त किया था जानलेवा हमला
घटना 2 अप्रैल 2025 की है, जब ग्राम कटरा के ललमटियाटोला का रहने वाला पीड़ित जंगल में महुआ बीनने गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी आनंद चौधरी वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते टंगिया (कुल्हाड़ी) से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि पीड़ित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस वारदात ने पूरे क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी थी।
हत्या की वजह: पत्नी से बातचीत का संदेह
पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष की दलीलों में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या के पीछे चरित्र संदेह और व्यक्तिगत विवाद मुख्य कारण था। आरोपी आनंद चौधरी को इस बात पर आपत्ति थी कि मृतक उसकी पत्नी से बातचीत करता था। इसी शक की आग में झुलस रहे आरोपी ने वारदात के दिन पहले तो मृतक से कहासुनी की और फिर टंगिया से उसकी हत्या कर दी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ठोस साक्ष्य
मामले की गंभीरता को देखते हुए मरवाही पुलिस ने घटना के बाद तत्काल साक्ष्य जुटाए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और बरामद किए गए हथियार (टंगिया) को आधार बनाकर पुलिस ने कोर्ट में पुख्ता चालान पेश किया। न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी आनंद चौधरी को हत्या का दोषी करार देते हुए जेल की सलाखों के पीछे रहने का आदेश दिया।










