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छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य, 1 जनवरी से पूरी तरह डिजिटल होगा कामकाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक सुधारों को गति देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी विभागों, संभागायुक्त कार्यालयों और जिला कलेक्टरों के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से सभी शासकीय कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ही निपटाए जाएंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद फाइल, नोटशीट, डाक और अनुमोदन से जुड़े सभी प्रकरण केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में कागज़ी फाइल तैयार नहीं की जाएगी, जब तक कि विभागाध्यक्ष से विशेष अनुमति प्राप्त न हो।

राज्य शासन के अनुसार, मंत्रालय, विभागीय कार्यालय और जिला स्तरीय संस्थान पहले से आंशिक रूप से ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब इसे शत-प्रतिशत लागू किया जाएगा। इससे न केवल फाइलों की आवाजाही तेज़ होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

इसके साथ ही शासन स्तर पर भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव, नोट और पत्राचार अब केवल डिजिटल फाइल के रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य सूचनात्मक पत्र भी ई-ऑफिस की रिसीप्ट सुविधा के माध्यम से ही भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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