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CG NEWS: साय सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में भूमि डायवर्सन अब पूरी तरह ऑनलाइन

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि डायवर्सन प्रक्रिया को लेकर ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब प्रदेश में भूमि डायवर्सन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।

नई व्यवस्था के तहत नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और उनके बाहरी क्षेत्रों (नगर निगम/नगरपालिका से 5 किमी, नगर पंचायत से 2 किमी) और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि डायवर्सन के लिए अब एसडीएम या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होगी। भूमि का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

इसके साथ ही किसानों और भूमि स्वामियों को अब एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और क्षेत्र अनुसार भू-राजस्व एवं प्रीमियम राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन संबंधित जिले के एसडीएम के पास ऑनलाइन ही पहुंच जाएगा।

नियमों के अनुसार, एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्सन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में आदेश नहीं दिया गया, तो 16वें दिन सिस्टम द्वारा स्वतः आदेश जारी होकर डायवर्सन मान्य हो जाएगा।

पूर्व में यह प्रक्रिया जटिल और समय-साध्य मानी जाती थी, जिसमें एसडीएम को 60 दिन का समय मिलता था और बावजूद इसके हजारों प्रकरण लंबित रहते थे। नई ऑनलाइन व्यवस्था से न केवल लंबित मामलों में कमी आएगी, बल्कि पारदर्शिता और अघोषित लेन-देन पर रोक भी लगेगी।

डायवर्सन के लिए प्रीमियम दरें 3 रुपये से 25 रुपये प्रति वर्गमीटर तक तय की गई हैं। ये दरें क्षेत्र (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र) और उपयोग के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होंगी। आवासीय, कॉलोनी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और SEZ के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं।


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