रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बेचने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा के निर्देश पर गुरुवार को कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग ने दो आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
फाफाडीह शराब दुकान में मिली गड़बड़ी
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 11 जून को रायपुर के फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विक्रयकर्ता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचते हुए पाया गया। जांच में सामने आया कि ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के दो पाव, जिनकी निर्धारित कीमत 480 रुपये थी, उन्हें 500 रुपये में बेचा गया।
इस मामले में विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। यह मामला आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी के प्रभार क्षेत्र में आने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
गंडई में भी पकड़ी गई ओवर रेटिंग
इसी प्रकार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान गंडई में भी निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री का मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान विक्रयकर्ता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा तीन पाव देशी मदिरा प्लेन, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेचते हुए पाया गया।
मामले में विक्रयकर्ता के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। यह दुकान आबकारी उप निरीक्षक एवं वृत्त प्रभारी प्रभाकर सिरमौर के प्रभार क्षेत्र में आती है। लापरवाही पाए जाने पर प्रभाकर सिरमौर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ओवर रेटिंग पर सख्त रुख
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में ओवर रेटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग लगातार निरीक्षण कर रहा है और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बेचने वालों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस कार्रवाई को शराब बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।










