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नटराजन की याचिका खारिज, नामांकन रद्द करने के फैसले को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है. रिटर्निंग ऑफिसर ने राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था. कांग्रेस नेता ने इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी. उनकी अर्जी पर आज अदालत ने सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 26 में नियमों के तहत आपराधिक मुकदमें की जानकारी देना अनिवार्य है. फॉर्म 26 के तहत उम्मीदवार को विभिन्न जानकारी हलफनामे के जरिए देनी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं मामलों का ख़ुलासा करना होता है जिनमें संग्यान लिया गया हो या फिर आरोप पत्र दायर किया गया हो.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 26 में नियमों के तहत आपराधिक मुकदमें की जानकारी देना अनिवार्य है. फॉर्म 26 के तहत उम्मीदवार को विभिन्न जानकारी हलफनामे के जरिए देनी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं मामलों का ख़ुलासा करना होता है जिनमें संग्यान लिया गया हो या फिर आरोप पत्र दायर किया गया हो.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुन्नू स्वामी मामले में कोर्ट ने यह मिसाल तय की थी. कोर्ट नामांकन रद्द किए जाने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. अदालत ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. पूर्व के फैसले से स्पष्टव है कि अदालत चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर रिट याचिका नहीं दायर की जा सकती. उपचार की मांग सिर्फ इलेक्शन याचिका के जरिए की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द करने के आरओ के फैसले को सही माना है.

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