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बेमेतरा में खूनी साजिश: पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश, सोते समय कराया जानलेवा हमला

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम कोपेडबरी में हुए अंधे कत्ल की कोशिश का पुलिस ने महज तीन दिनों के भीतर सनसनीखेज पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में जो सच सामने आया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। घायल मनोहर साहू की जान लेने की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी सगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी।

प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और सोते समय उस पर जानलेवा हमला करवा दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

यह वारदात 1 और 2 जुलाई की दरम्यानी रात की है, जब ग्राम कोपेडबरी निवासी मनोहर साहू (41) अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था।

  • घातक हमला: योजना के मुताबिक आरोपी घर में दाखिल हुए और सोते हुए मनोहर पर हॉकी स्टिक और धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
  • हालत नाजुक: हमले में मनोहर के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसके हाथ की नस भी कट गई। खून से लथपथ मनोहर को गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल और फिर रायपुर एम्स (AIIMS) रेफर किया गया, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है।

पुलिस की कड़ाई से की गई जांच में सामने आया कि मनोहर की 23 वर्षीय पत्नी रानी साहू का कबीरधाम जिले के योगेंद्र चौहान से अवैध प्रेम संबंध था।

  • रास्ते से हटाने का प्लान: पति मनोहर को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी और वह इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रहा था।
  • साजिश में साथी: पति से छुटकारा पाने के लिए रानी ने अपने प्रेमी योगेंद्र और उसके एक दोस्त कन्हैयालाल यादव को इस खूनी खेल में शामिल किया।

बेमेतरा पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 72 घंटों के भीतर आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई हॉकी स्टिक और चाकू भी बरामद कर लिए हैं।

  • गिरफ्तार आरोपी:
    1. रानी साहू (23 वर्ष) – मुख्य साजिशकर्ता (पत्नी)
    2. योगेंद्र चौहान उर्फ बादल (24 वर्ष) – प्रेमी (निवासी कोसमंदा, कबीरधाम)
    3. कन्हैयालाल उर्फ केडी यादव (23 वर्ष) – प्रेमी का मददगार साथी

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 331(2) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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