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CG NEWS- महिला सरपंच से बदसलूकी और जातिसूचक गाली-गलौज, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां सोनहत जनपद पंचायत क्षेत्र में शासकीय बैठक के दौरान एक महिला सरपंच के साथ जातिसूचक गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे की तलाश सरगर्मी से जारी है।

पंचायत बैठक के दौरान हुआ हंगामा

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 30 जून 2026 की दोपहर करीब 2:45 बजे की है। सोनहत पंचायत भवन में पंच, सरपंच और सचिव की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण पंचायत बैठक चल रही थी। इसी दौरान जयकरन साहू नाम का व्यक्ति पंचायत भवन में दाखिल हुआ और अपने निजी बोरवेल के भुगतान की मांग करने लगा।

जब महिला सरपंच ने नियमानुसार स्पष्ट किया कि ‘पंचायत की आधिकारिक स्वीकृति के बिना ऐसा भुगतान संभव नहीं है’, तो आरोपी बुरी तरह भड़क गया।

जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और जिंदा जलाने की धमकी

आरोप है कि भुगतान से इनकार करने पर जयकरन साहू ने महिला सरपंच की जनजातीय पहचान को निशाना बनाते हुए अत्यंत अपमानजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से निकल गया।

घटनाक्रम यहीं नहीं रुका; पुलिस के मुताबिक कुछ ही देर बाद जयकरन साहू का भतीजा राजेंद्र प्रसाद साहू (जो पेशे से अधिवक्ता है) पंचायत भवन पहुंचा। उसने वहां मौजूद सरपंच, सचिव और अन्य पंचों के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया, बल्कि कथित रूप से ‘नौगई जैसा जिंदा जलाकर खत्म कर देने’ की खौफनाक धमकी भी दी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

पीड़ित पक्ष की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना सोनहत में अपराध क्रमांक 72/2026 दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ नए कानून और विशेष अधिनियम के तहत निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज हुआ है:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 296 (अश्लील कृत्य/गाली-गलौज) और धारा 351(3) (जान से मारने की धमकी)।
  • एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम: धारा 3(1)(R-S) (सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक अपमान)।

साइबर सेल की मदद से घेराबंदी कर एक आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) रवि कुमार कुर्रे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) सुरेशा चौबे के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उप पुलिस अधीक्षक (HQ) आशा सेन और थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद ली।

आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर घेराबंदी कर राजेंद्र प्रसाद साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे विशेष न्यायालय बैकुंठपुर में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

पुलिस का बयान: “मामले के मुख्य आरोपी जयकरन साहू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। साइबर सेल की मदद से उसकी भी लोकेशन ट्रेस की जा रही है और जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा।”

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