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CG NEWS: दस्तावेज़ सत्यापन के नाम पर रिश्वत: पासपोर्ट सहायक को 3 साल की सजा

रायपुर। पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक संकट मोचन राय को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), अम्बिकापुर ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या है मामला?

ग्राम दोलंगी निवासी इसरार हुसैन और उसके गांव के चार अन्य लोगों ने हज यात्रा के लिए पासपोर्ट आवेदन किया था। 24 मई 2024 को सभी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए वे पासपोर्ट सेवा केंद्र, अम्बिकापुर पहुंचे। वहां कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक संकट मोचन राय ने दस्तावेजों में त्रुटि बताकर प्रत्येक से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की।

पीड़ित इसरार हुसैन और अन्य आवेदकों ने रिश्वत देने से इनकार कर आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाने की योजना बनाई। इसके बाद इसरार हुसैन ने उसी दिन अम्बिकापुर स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत की सत्यापन के दौरान आरोपी ने रिश्वत की रकम 10,000 से घटाकर 8,000 रुपये लेने पर सहमति जताई। 30 मई 2024 को जब सभी आवेदकों को पुनः अपॉइंटमेंट मिला, तब ACB टीम ने पासपोर्ट सेवा केंद्र में ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी संकट मोचन राय को इसरार हुसैन से 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

ACB ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 25 जुलाई 2024 को विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

लंबी सुनवाई के बाद 29 नवंबर 2025 को अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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