बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया और फाइनल चयन सूची को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
पूरी भर्ती रद्द नहीं होगी
जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितता साबित नहीं हुई, इसलिए पूरी प्रक्रिया को निरस्त करना उचित नहीं है।
129 संदिग्ध अभ्यर्थियों की होगी जांच
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 129 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच कराई जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है, तो केवल उसका चयन रद्द किया जाएगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया पर इसका असर नहीं पड़ेगा
PET में गड़बड़ी के आरोप
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में भ्रष्टाचार और हेराफेरी हुई। कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिए जाने और पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हुए पूरी भर्ती रद्द करने और CBI जांच की मांग की गई थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई में सामने आया कि: कुल 32,570 अभ्यर्थियों में से केवल 129 मामलों में गड़बड़ी के संकेत मिले। इनमें से सिर्फ 3 अभ्यर्थी फाइनल चयन सूची में शामिल हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इसे व्यापक भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता और कुछ मामलों के आधार पर पूरी प्रक्रिया रद्द करना न्यायसंगत नहीं है।
CBI जांच की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने CBI जांच की मांग भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस साक्ष्य के ऐसी जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते।









