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CG NEWS: प्रतिबंधित बियर की बिक्री पर कार्रवाई, मुख्य विक्रयकर्ता को हटाने की प्रक्रिया शुरू

रायपुर। प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान राजनांदगांव में प्रतिबंधित सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। भौतिक जांच में मामला सही पाए जाने पर मुख्य विक्रयकर्ता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक करने और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव अभिषेक तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया में सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर कैन से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान में संग्रहित मदिरा का भौतिक सत्यापन कराया।

निर्देश के बावजूद की गई बिक्री
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित बियर की निर्माण तिथि 15 अक्टूबर 2025 और वैधता तिथि 13 अप्रैल 2026 है। हालांकि मदिरा दुकान के कर्मचारियों को पहले ही इस बियर का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद बिक्री की गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मुख्य विक्रयकर्ता कैलाश देवांगन के खिलाफ सेवा से पृथक करने और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

दुकान प्रबंधक को नोटिस
इसी तरह का मामला राजदीप इंटरप्राइजेस मदिरा दुकान में भी पाए जाने पर दुकान के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने इसे निर्देशों की अवहेलना और गंभीर लापरवाही माना है।

निर्माता कंपनी पर भी कार्रवाई
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर कैन से लेबल और रैपर हटाने पर गोल्डन प्राइड प्रीमियम लेजर बियर का लेबल प्रिंट पाया गया। इस मामले में आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर ने निर्माता कंपनी मेसर्स माइकल ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनी पर एक लाख रुपये की शास्ति और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही संबंधित बियर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए अविक्रित पेटियों को कंपनी को वापस लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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