बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में आरोपी चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। यह निर्णय जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया।
हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में चैतन्य बघेल को जमानत प्रदान की है। अदालत के इस फैसले के बाद चैतन्य बघेल को तत्काल राहत मिली है।
दोनों मामलों में मिली जमानत
जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल लंबे समय से ईओडब्ल्यू और ईडी के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे थे। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों की ओर से दर्ज मामलों में प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद जमानत मंजूर की।
कानूनी प्रक्रिया जारी
हालांकि जमानत मिलने के बावजूद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले को चैतन्य बघेल के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।








