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छत्तीसगढ़ में होली पर फिर से ड्राई डे लागू, शराब की दुकानें बंद रहेंगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने होली पर शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। नई आबकारी नीति में पहले होली को ड्राई डे सूची से हटाने का प्रस्ताव था, जिससे शराब की दुकानें खुली रह सकती थीं, लेकिन अब सरकार ने इसे पलट दिया है। आबकारी विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम त्योहारों पर शांति, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि होली पर ड्राई डे रद्द नहीं किया जाएगा और पूर्व निर्धारित नियम ही लागू रहेंगे।

नई आबकारी नीति में सात ड्राई डे को घटाकर चार करने का प्रावधान था, जिसमें होली, मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस शामिल थे। अब होली पर प्रतिबंध बहाल किया गया है। राज्य में होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और इस दिन शराब की कोई बिक्री नहीं होगी।

सामाजिक संगठनों और धार्मिक नेताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। सरकार का कहना है कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध से कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और त्योहार पारंपरिक रूप से रंग-गुलाल और खुशी से मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस कदम से वे नशामुक्त त्योहार और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं।

कुल मिलाकर, यह निर्णय न केवल होली की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि लोगों को शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का अवसर भी देगा।

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