रायपुर। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा दुकानों से जुड़े अहातों के आवंटन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत इन अहातों का आवंटन अब “पहले आओ, पहले पाओ” की नीति पर आधारित ऑनलाइन निविदा प्रणाली से किया जाएगा। इच्छुक आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 मई से शुरू होकर 15 मार्च 2027 तक चलेगी और यह 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
आबकारी आयुक्त कार्यालय के अनुसार, प्रत्येक अहाते के लिए 5 हजार रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेस फीस तय की गई है। साथ ही निविदादाता को कुल निविदा राशि का 5 प्रतिशत हिस्सा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा, जिसे बाद में लाइसेंस फीस में समायोजित किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं। आवेदक का भारत का नागरिक होना, 21 वर्ष से अधिक आयु होना, वैध पैन कार्ड होना और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या आबकारी विभाग का बकाया नहीं होना अनिवार्य है। इसके अलावा शराब के निर्माण, परिवहन या थोक विक्रय से जुड़े व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते।
लाइसेंस की अवधि 1 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है। किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को एक जिले में दो से अधिक अहातों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
चयनित आवेदकों को दो कार्य दिवस के भीतर अपने मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होना होगा, जिन्हें इस प्रक्रिया के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। समय पर भुगतान न करने की स्थिति में चयन निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है।
तकनीकी सहायता के लिए रायपुर स्थित विभागीय कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर 0771-2512609 भी जारी किया गया है।









