बिलासपुर। बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में रेंज सहायक के पद पर कार्यरत वेदप्रकाश शर्मा ने अपने तबादले के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका जस्टिस पीपी साहू की बेंच में सुनवाई के बाद, कोर्ट ने तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता का दावा
वेदप्रकाश शर्मा ने मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी चार फरवरी 2026 के तबादला आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुख्य वन संरक्षक के पास किसी कर्मचारी को एक वन मंडल से दूसरे मंडल में तबादला करने का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता जितेंद्र पाली ने कोर्ट में पीसीसीएफ द्वारा जारी पत्र पेश करते हुए कहा कि आदेश जारी करने का अधिकार मुख्य वन संरक्षक को नहीं था।
कोर्ट ने क्या किया
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता शैलजा शुक्ला ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि मुख्य वन संरक्षक द्वारा चार फरवरी 2026 के आदेश का प्रभाव और संचालन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा।
अगली सुनवाई
कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला वन विभाग में अधिकार और तबादला प्रक्रिया के दायरे पर सवाल उठाता है, साथ ही कर्मचारियों के अधिकारों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जांच का केंद्र बन गया है।










