रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई बार पॉलिसी जारी की है। अब राज्य के सभी स्तरीय रेस्टोरेंट में केवल हाई-ग्रेड शराब ही बेची जा सकेगी, जबकि कम कीमत वाली सी ग्रेड शराब पर रोक लगा दी गई है।
रेस्टोरेंट और होटल लाइसेंस में बदलाव
होटल और बैंक्वेट हॉल में आयोजित किसी भी शराब पार्टी या कॉन्फ्रेंस के लिए अब आबकारी कमिश्नर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।अनुमति और एफएल 5/एफएल 5 क लाइसेंस अब संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी किए जाएंगे। लाइसेंस जारी करने से पहले स्थल का नियमानुसार निरीक्षण अनिवार्य होगा।
नियम और निरीक्षण
पार्टी या आयोजन के विवरण का अभिलेख रखना अनिवार्य होगा, जिसे निरीक्षण अधिकारी देख सकते हैं। पीने-पिलाने की अनुमति दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक रहेगी। अनुज्ञप्ति समाप्त होने पर बची हुई शराब का पूरा विवरण पेश करना होगा; बिना विवरण के शराब अवैध मानी जाएगी।बची शराब का नष्टीकरण जिला स्तर की समिति द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।










