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राजधानी में गरबा आयोजनों पर पुलिस सख्त, CCTV से लेकर पार्किंग तक के लिए जारी हुए निर्देश

रायपुर। राजधानी में आगामी गरबा आयोजनों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गरबा आयोजकों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि आयोजन में तय नियमों का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर आयोजन की अनुमति रद्द करने के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अनुमति की शर्तें तोड़ीं तो होगी कार्रवाई

पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि गरबा आयोजन निर्धारित स्थान और तय समय सीमा के भीतर ही किए जाएं। DJ और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल अनुमति पत्र में निर्धारित समय और ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के अनुसार करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

CCTV कैमरे और सुरक्षा गार्ड रहेंगे तैनात

आयोजन स्थलों पर पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पुरुष और महिला वालंटियर के साथ सुरक्षा गार्ड भी तैनात करने होंगे। तैनात कर्मचारियों और वालंटियर की जानकारी संबंधित थाने को उपलब्ध करानी होगी।

पुलिस ने प्रवेश और निकास द्वार के साथ आपातकालीन रास्तों को खुला रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

हथियार और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध

गरबा स्थलों पर हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को प्रवेश के दौरान सुरक्षा जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही पंडाल में अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रखना भी जरूरी होगा।

क्षमता से ज्यादा भीड़ जुटाने पर रोक

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गरबा स्थल की निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोजकों को पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करनी होगी, ताकि सार्वजनिक मार्गों पर जाम न लगे और यातायात प्रभावित न हो। भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए भी पहले से तैयारी रखनी होगी।

भड़काऊ प्रस्तुतियों पर रहेगी नजर

कार्यक्रम के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ प्रस्तुतियों की अनुमति नहीं होगी। ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक रहेगी, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होने की आशंका हो।

प्रत्येक आयोजन में कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल सूचना देनी होगी।

पुलिस ने आयोजकों को सभी सुरक्षा मानकों और अनुमति पत्र की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने पर आयोजन की अनुमति रद्द करने और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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