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क्रिकेट सट्टा ऐप 3Stumps के मास्टरमाइंड बाबू खेमानी की 1.42 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

रायपुर। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप 3Stumps के कथित मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायपुर की अदालत ने आरोपी से जुड़ी करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कुर्की के दायरे में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित कृषि भूमि, भूखंड, व्यावसायिक दुकान और बैंक खाते में जमा धनराशि शामिल है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई है।

29 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, गंज थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने 13 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप 3Stumps से जुड़े संगठित गिरोह का खुलासा किया था। पुलिस के मुताबिक, गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों के जरिए कॉल सेंटर, मोबाइल नंबरों और विभिन्न बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करता था।

जांच में सामने आया कि सट्टे से प्राप्त रकम दूसरे लोगों के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद इस रकम को अपने खातों में ट्रांसफर किया जाता था। इस नेटवर्क में शामिल सहयोगियों को कमीशन दिए जाने की बात भी पुलिस ने कही है। मामले में मुख्य आरोपी समेत कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पुलिस करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन जब्त कर चुकी है।

अदालत ने 16 अक्टूबर को दिया कुर्की का आदेश

पुलिस ने मामले की वित्तीय जांच के दौरान आरोपियों की संपत्तियों और बैंक लेनदेन की पड़ताल की। जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर संपत्तियों की कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन पेश किया गया था।

पुलिस के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर 2026 को करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।

छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक फैली संपत्तियां

कुर्की के आदेश में शामिल संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

  • महासमुंद: ग्राम अरंड में 1.78 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि।
  • रायपुर: देवपुरी में 23 लाख रुपये मूल्य का भूखंड।
  • रायपुर: जोरापारा में 2.50 लाख रुपये मूल्य का भूखंड।
  • महाराष्ट्र: ठाणे जिले के अंबरनाथ में 74 लाख रुपये मूल्य की व्यावसायिक दुकान।
  • बैंक जमा: बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख रुपये की अंकित धनराशि।

इन संपत्तियों और बैंक जमा को लेकर न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी किया है।

संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने की तैयारी

अदालत के आदेश के पालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र जारी किए गए हैं। इन पत्रों के माध्यम से संबंधित संपत्तियों के हस्तांतरण और बैंक में जमा धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे की वैधानिक प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भी पत्र भेजे गए हैं।

अपराध से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस की नजर

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, संगठित अपराध के मामलों में कार्रवाई अब गिरफ्तारी और जब्ती तक सीमित नहीं है। पुलिस आरोपियों की संपत्तियों, बैंक लेनदेन और आर्थिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है, ताकि कथित अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ पर कार्रवाई की जा सके।

3Stumps सट्टा ऐप मामले में 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश इसी वित्तीय जांच का हिस्सा है। अब संबंधित विभागों की ओर से आदेश के अनुपालन और आगे की वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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