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छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में 10% आरक्षण, लिखित परीक्षा भी नहीं देनी होगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सेना की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार ने पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत इन तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट मिलेगी। चयन 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 अक्टूबर को जारी नियमों के मुताबिक, आरक्षक पद पर गृह (पुलिस) विभाग, वनरक्षक पद पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और जेल प्रहरी पद पर जेल विभाग में भर्ती की जाएगी। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की है।

10वीं के अंकों से होगा चयन, परीक्षा से छूट

पूर्व अग्निवीरों की भर्ती में चयन के लिए 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रक्रिया में पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा नहीं देनी होगी।

यदि दो अभ्यर्थियों के 10वीं में समान अंक होते हैं, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त पूर्व अग्निवीरों की मेरिट सूची के आधार पर भी चयन सूची तैयार की जा सकेगी।

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले बैच के पात्र पूर्व अग्निवीरों के चयन के बाद ही अगले बैच के अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा। सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी मैट्रिक यानी 10वीं के समकक्ष शैक्षणिक प्रमाणपत्र भी मान्य होगा।

पहले बैच को उम्र में 5 साल की अतिरिक्त छूट

राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी राहत दी है। इसके तहत पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल और अन्य बैचों के अभ्यर्थियों को तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

यह छूट संबंधित विभाग के भर्ती नियमों के तहत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विभिन्न वर्गों को मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। हालांकि, सभी छूटों को मिलाकर आयु सीमा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकेगी।

अलग पोर्टल से करना होगा आवेदन

पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए राज्य सरकार अलग पोर्टल विकसित करेगी। संबंधित पदों के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों को इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकृत नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।

एक बार मिलेगा आरक्षण का लाभ

नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी पूर्व अग्निवीर को आरक्षक, वनरक्षक या जेल प्रहरी के किसी एक पद पर पूर्व अग्निवीर कोटे के तहत नियुक्ति मिल जाती है, तो वह दूसरे पद पर नियुक्ति के लिए दोबारा इसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा।

किन पदों पर मिलेगा लाभ?

  • पुलिस आरक्षक: गृह (पुलिस) विभाग
  • वनरक्षक: वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
  • जेल प्रहरी: जेल विभाग

इस व्यवस्था से सेना में चार साल की सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को राज्य की तीन प्रमुख सरकारी सेवाओं में अवसर मिलेगा। भर्ती के लिए पात्रता, आवेदन की तारीख और पदों की संख्या संबंधित विभागों की ओर से विज्ञापन जारी होने पर स्पष्ट होगी।

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