रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) के पहले चरण के बाद छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश की मतदाता सूची से कुल 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आयोग के अनुसार ये वे मतदाता हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया या जो अब पंजीकृत पते पर निवास नहीं करते।
हटाए गए नामों की वजहें
आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हटाए गए नामों में बड़ी संख्या उन मतदाताओं की है जिनका निधन हो चुका है या जो स्थानांतरित हो गए हैं।
- 6,42,234 मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
- करीब 1,75,000 मतदाताओं के नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज थे, जिन्हें अब दुरुस्त किया गया है।
- 19,13,540 मतदाता सर्वे के दौरान अपने मूल पते पर नहीं मिले या वे अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जाकर बस चुके हैं।
प्रदेश में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से केवल 1 करोड़ 84 लाख मतदाताओं ने ही अपना गणना प्रपत्र जमा किया।
नाम जुड़वाने का अंतिम मौका
अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची से कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को दावा-आपत्ति के जरिए नाम वापस जुड़वाने का अंतिम अवसर दिया है।
- दावा-आपत्ति की अवधि: 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक
- सत्यापन व सुनवाई: 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: फरवरी 2026
आयोग का स्पष्ट संदेश
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि एसआईआर का उद्देश्य किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित करना नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को त्रुटियों, दोहराव और अपात्र नामों से मुक्त करना है। जो मतदाता सर्वे के दौरान छूट गए थे, वे अब दावा प्रस्तुत कर अपने अधिकार को सुनिश्चित कर सकते हैं।
मतदाता सूची से जुड़े प्रमुख आंकड़े
- हटाए गए कुल नाम: 27,34,817
- मृत मतदाता: 6,42,234
- दो जगह दर्ज नाम: 1,75,000
- स्थानांतरित/अनुपस्थित मतदाता: 19,13,540
- कुल मतदाता (छत्तीसगढ़): 2,12,30,737
नाम कट गया है तो क्या करें?
यदि ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपको फॉर्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र भरना होगा। यह आवेदन आप: अपने स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन:
वे सभी नागरिक जो 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं, या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के होने वाले हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र हैं।
ऐसे करें अपना नाम चेक
- अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास उपलब्ध हार्ड कॉपी देखें
- ECI-in-IT मोबाइल ऐप का उपयोग करें
- आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर लॉग इन कर जानकारी प्राप्त करें
निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची की जांच करें और यदि कोई त्रुटि हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा-आपत्ति जरूर दर्ज कराएं।








