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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, एक दिन बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस ने घटना के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।

रथ मेले में गई थी नाबालिग

मामला जशपुर जिले के चौकी कोल्हेनझरिया, थाना तुमला क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, 28 जून 2025 को 14 वर्षीय नाबालिग अपनी छोटी बहन के साथ क्षेत्र में आयोजित रथ मेले में गई थी।

शाम को छोटी बहन घर लौट आई, लेकिन बड़ी बहन वापस नहीं पहुंची। परिजनों ने जब छोटी बेटी से बड़ी बहन के बारे में जानकारी मांगी तो उसने शुरुआत में डर के कारण कुछ नहीं बताया।

बाद में उसने परिजनों को बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। छोटी बहन के मुताबिक, आरोपी ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण वह डर गई थी।

तलाश के बाद थाने में दर्ज कराई शिकायत

परिजनों ने नाबालिग की आसपास और संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद 30 जून 2025 को पिता ने चौकी कोल्हेनझरिया में बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और नाबालिग की तलाश के लिए टीम सक्रिय की।

एक जुलाई को नाबालिग बरामद, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई 2025 को नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया। आरोपी की पहचान सन्नु चौहान उर्फ सोनू चौहान, उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई।

पुलिस की पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 64(2)(m) भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की।

पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाकर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग से जुड़े अपराध में अदालत के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुलिस की ओर से मामले में की गई त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब न्यायालय से सजा सुनाए जाने के साथ प्रकरण में महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई पूरी हुई है।

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