Trendingछत्तीसगढबड़ी खबर

CG NEWS- मन्नत की जगह ‘देवगुड़ी’ में बिछ गई लाश! बेटे के दोस्त ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, जानें खौफनाक वजह

बतौली (सरगुजा)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आस्था के केंद्र ‘देवगुड़ी’ में पूजा कर रहे एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि बुजुर्ग के बेटे के ही एक दोस्त ने अपने साथी के साथ मिलकर दिया। बतौली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

थप्पड़ और टांगी के वार से शुरू हुआ विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक संतलाल के बेटे का दोस्त जानचंद शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे कुछ युवकों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान संतलाल वहां पहुंचे और उन्होंने जानचंद को सुबह-सुबह शराब पीने और कर्ज में डूबे होने की बात कहकर डांट दिया।

बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर जानचंद ने बुजुर्ग संतलाल को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। इस अपमान से नाराज होकर संतलाल ने पास रखी टांगी (कुल्हाड़ी) के बेंत (हैंडल) से जानचंद पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इस मारपीट के बाद संतलाल बतौली थाने शिकायत करने भी निकले थे, लेकिन बिना रिपोर्ट दर्ज कराए ही घर लौट आए।

देवगुड़ी में पूजा कर रहे बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ हमला

होश में आने के बाद जानचंद के सिर पर खून सवार हो गया। उसने अपने साथी सुखऊ को बुलाया और दोनों मिलकर संतलाल को ढूंढने लगे। जब संतलाल कहीं नहीं मिले, तो आरोपियों ने शातिर दिमाग लगाते हुए संतलाल के बेटे दिनेश को फोन किया और बातों-बातों में पिता का लोकेशन पता कर लिया।

दिनेश ने बताया कि उसके पिता देवगुड़ी (पूजा स्थल) गए हैं। आरोपी सीधे देवगुड़ी पहुंचे, जहां संतलाल पूजा कर रहे थे। दोनों युवकों ने सरई लकड़ी के भारी डंडे (गेड़ा) से बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना भयानक था कि बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मोबाइल और टांगी फेंककर फरार हो गए।

नए कानून (BNS) के तहत केस दर्ज, आरोपी पहुंचे जेल

सरगुजा डीआईजी और एसएसपी राजेश अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बतौली पुलिस ने जाल बिछाकर मुख्य आरोपी जानचंद और उसके साथी सुखऊ को धर दबोचा। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

पुलिसिया कार्रवाई: पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 70/26 के तहत नए कानून बीएनएस (BNS) की धारा 103(1), 332(क), और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

Related Posts

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका: दरगाहों और उर्स में DJ-धूमाल पर बैन वाले आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने…

छत्तीसगढ़ की धरती से अब निकालेगा हीरा, वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद सैंपल की जांच में मिले 5 हीरे  

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की धरती से अब हीरा निकलेगा. जिले के सरायपाली क्षेत्र…

1 of 389