Trendingछत्तीसगढबड़ी खबर

CG NEWS- शराब पीकर दूसरी बार वाहन चलाना पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 15 हजार जुर्माना; एक माह सफाई की सजा

जांजगीर-चांपा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जांजगीर-चांपा न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक आरोपी को अर्थदंड के साथ सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर-चांपा के न्यायालय ने दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाने के आरोपी विजय सूर्यवंशी को 15 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ एक माह तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साफ-सफाई करने की सजा सुनाई।

दूसरी बार शराब पीकर चला रहा था वाहन
न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार यातायात विभाग ने विजय सूर्यवंशी को शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाया है।

मामले की गंभीरता और सड़क पर आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत आरोपी को 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

एक माह तक करनी होगी साफ-सफाई
अर्थदंड के अलावा न्यायालय ने आरोपी को एक माह तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जांजगीर-चांपा में साफ-सफाई की सामुदायिक सेवा करने की सजा भी सुनाई है। इस फैसले का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने के दुष्परिणामों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी माना जा रहा है।

दोबारा गलती नहीं करने का दिया आश्वासन
अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने का आश्वासन दिया। जांजगीर-चांपा न्यायालय द्वारा इससे पहले भी जागरूकता और जनहित से जुड़े ऐसे फैसले दिए जाते रहे हैं।

न्यायालय के इस फैसले से यह संदेश दिया गया है कि नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे चालक समेत सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।

Related Posts

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के काफिले की गाड़ी पर गिरा टोल बैरियर, कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल

रायपुर। अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-130 स्थित लहपटरा टोल प्लाजा में…

छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना की दस्तक, रायपुर और राजनांदगांव में मिले संक्रमित मरीज; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य…

1 of 462