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केंद्रीय जेल के आसपास 100 मीटर क्षेत्र रेड जोन घोषित, ड्रोन उड़ाने और हवाई फोटोग्राफी पर प्रतिबंध

अंबिकापुर। केंद्रीय जेल अंबिकापुर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जेल परिसर के आसपास 100 मीटर के दायरे को रेड जोन घोषित करते हुए कई प्रतिबंध लागू किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय जेल की मुख्य परिधि से 100 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के ड्रोन, गुब्बारे अथवा अन्य हवाई उपकरणों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में हवाई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

प्रशासन के मुताबिक आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए यह आशंका बनी हुई है कि असामाजिक तत्व ड्रोन के माध्यम से जेल परिसर तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 समेत अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय जेल की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक रोकने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर ऐसे सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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