बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हालिया विवाद के बाद कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 28 अगस्त 2026 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
विवाद के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती
प्रशासन को पुलिस से मिली रिपोर्ट के अनुसार 28 अगस्त की रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट की स्थिति निर्मित हुई थी। घटना के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने और सार्वजनिक मार्गों पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका जताई गई।
स्थिति को नियंत्रण में रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने पर रोक
धारा 163 के तहत जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती और त्रिशूल सहित धारदार या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
हालांकि ड्यूटी के दौरान हथियार रखने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और नियमों के तहत छूट प्राप्त व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
चार या उससे अधिक लोगों के जुटने पर भी रोक
प्रशासन ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चार या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और हड़ताल जैसे आयोजनों पर भी रोक रहेगी।
हालांकि सामान्य नागरिकों के वैध कार्य से आने-जाने और सामान्य आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
यदि किसी व्यक्ति या संगठन को सभा, रैली, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करना है, तो इसके लिए पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
तोड़फोड़ और रास्ता रोकने वालों पर कार्रवाई
प्रशासन ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, सड़क या सार्वजनिक मार्ग बाधित करने और लोगों में भय या असुरक्षा का माहौल पैदा करने वाली गतिविधियों पर भी सख्ती की है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आगामी आदेश तक जारी रहेगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन ने परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से यह एकपक्षीय प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति को रोकना है।
फिलहाल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंध आगामी आदेश तक जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस की ओर से क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।









