बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बिलासपुर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अदालत ने सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। कपिल त्रिपाठी पक्ष के अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।
सकरी बाइपास पर गोली मारकर की गई थी हत्या
बता दें कि 14 दिसंबर 2022 को बिलासपुर के सकरी बाइपास में कुदुदंड निवासी हिस्ट्रीशीटर और कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी थी।
पुलिस ने शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद और जमीन विवाद को हत्या की साजिश की वजह बताया था। जांच के दौरान संजू त्रिपाठी के भाई कपिल त्रिपाठी को मुख्य आरोपी मानते हुए पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की थी।
कपिल त्रिपाठी समेत 22 लोगों को किया गया था गिरफ्तार
इस हत्याकांड में पुलिस ने कपिल त्रिपाठी के साथ उनके पिता जयनारायण त्रिपाठी, पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी, मुंहबोली बहन कल्याणी, जीजा भरत तिवारी और आशीष तिवारी को गिरफ्तार किया था।
इसके अलावा रवि तिवारी, प्रेम श्रीवास, सुमीत निर्मलकर, अमन गुप्ता, राजेंद्र सिंह ठाकुर, केदार सिंह और रवि सिंह सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
उत्तर प्रदेश निवासी सावन पाठक, अभिषेक मिश्रा, वाल्मिकी उर्फ पप्पू दाढ़ी और ताबिज अंसारी समेत कुल 22 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए थे।
अदालत के फैसले के बाद चर्चा में आया मामला
करीब चार साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने का फैसला सामने आया है। फिलहाल फैसले के विस्तृत आदेश और दोषमुक्ति के आधार से जुड़ी जानकारी सामने आने का इंतजार है।










