छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शासकीय पैरवी को लेकर राज्य शासन ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ताओं की नई नियुक्तियां कर दी गई हैं।
इसके साथ ही राज्य शासन ने 15 जनवरी 2024 को की गई सभी पूर्व नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। यानी उस तारीख को नियुक्त किए गए अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ताओं की सेवाएं अब प्रभावहीन हो गई हैं। उनकी जगह नए अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय शासकीय पैरवी को अधिक प्रभावी, सुचारू और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नई नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में राज्य शासन की ओर से मामलों की पैरवी अब नए अधिवक्ताओं द्वारा की जाएगी।
राज्य शासन के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ताओं की टीम पूरी तरह से नई हो गई है, जिससे आगामी मामलों में शासकीय पक्ष की रणनीति और कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है।













