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रायपुर में कान्हा किसली रिसॉर्ट ठगी का मामला: पुलिस ने बिल्डर और साथी को गिरफ्तार कर एक दिन की रिमांड में लिया

रायपुर: कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने कान्हाकिसली में रिसॉर्ट बनाने के नाम पर 3 करोड़ 15 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में अपराध दर्ज किया है। इस मामले में रायपुर के बिल्डर दीपेन्द्र पाढ़ी और उनके साथी कुसुमाकर राव भोसले को गिरफ्तार कर एक दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है।

परिवाद की पूरी कहानी
मिनोचा कालोनी निवासी विशाल सिंह चंदेल ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। उनका आरोप है कि वर्ष 2017-18 में दीपेन्द्र पाढ़ी और कुसुमाकर राव भोसले ने कान्हाकिसली में आईलैंड रिसॉर्ट बनाने का झांसा देकर उनसे रकम हड़पी। इस दौरान 2017 में 20 लाख, 24 जनवरी 2018 को 1 करोड़ रुपए, 2021 में 80 लाख और 2022 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए लिए गए।

धोखाधड़ी का तरीका
रुपये लेने के बाद आरोपी रकम लौटाने के लिए टाल-मटोल करने लगे। जब विशाल सिंह ने अपने पैसे वापस मांगने गए, तो दोनों ने किसी मित्र के नाम पर 3 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कहकर उन्हें विश्वास में लिया। लेकिन रकम वापस नहीं की गई, जिसके बाद विशाल सिंह ने कोर्ट का सहारा लिया।

पुलिस की कार्रवाई
सीएसपी निमितेश सिंह परिहार के निर्देश पर एएसआई चंद्रकांत डहरिया की टीम ने आरोपी दीपेन्द्र पाढ़ी और कुसुमाकर राव भोसले को दबिश देकर गिरफ्तार किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड में सौंप दिया।

आरोपितों पर दर्ज धाराएँ
दोनों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 211, 34, 467, 468 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूरे मामले की गहन पूछताछ कर रही है और ठगी की रकम की वापसी के प्रयास में है।


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