रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र सिंह यादव को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में अपराध क्रमांक 03/2024 में विवेचना पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है।
नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 का उल्लेख किया गया है। अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है।
5 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में उपस्थिति
ACB/EOW के नोटिस के मुताबिक देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे विशेष न्यायालय, रायपुर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, अभियोग पत्र पेश किए जाने के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस 30 सितंबर 2026 को EOW/ACB कार्यालय से जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
28 सितंबर को हुई थी पूछताछ
इससे पहले 28 सितंबर 2026 को भी देवेंद्र यादव से EOW ने पूछताछ की थी। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, उन्हें जांच के सिलसिले में बुलाया गया था और उनसे कई घंटे पूछताछ हुई थी।
अब नए नोटिस के बाद मामले में अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम 5 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में होने वाली कार्यवाही होगी।
नोटिस जारी होना आरोप सिद्ध होने के बराबर नहीं
देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किए जाने और मामले में उनके खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया का अर्थ यह नहीं है कि आरोप न्यायिक रूप से सिद्ध हो गए हैं। मामले में आरोपों, साक्ष्यों और संबंधित पक्षों की कानूनी स्थिति का अंतिम निर्धारण न्यायालय की प्रक्रिया के तहत होगा।









