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दुर्ग में सनसनी: कुम्हारी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान आरक्षक को कुचलने का प्रयास, नागपुर के दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ कुम्हारी टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक ने ऑन-ड्यूटी पुलिस आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। यातायात पुलिस की मुस्तैदी से कार को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। पुलिस ने कार सवार नागपुर निवासी दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कार में मौजूद दो युवतियों के परिजनों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है।

काली फिल्म देखकर पुलिस ने दिया था रुकने का इशारा

जानकारी के मुताबिक, 15 मई की रात कुम्हारी टोल प्लाजा के पास यातायात पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान रायपुर की दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार पुलिस को नजर आई। कार के शीशों पर काली फिल्म (Black Film) लगी होने के कारण वहां तैनात जवानों ने उसे रुकने का संकेत दिया।

रफ्तार बढ़ाकर आरक्षक को मारी टक्कर, दोबारा कुचलने का प्रयास

जैसे ही आरक्षक रमेश चंद्राकर वाहन को रोकने के लिए सामने पहुंचे, कार चालक ने रुकने के बजाय गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। चालक ने आरक्षक को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए और उनके हाथ में चोट आई। आरोप है कि चालक ने आरक्षक पर दोबारा गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आरक्षक ने सूझबूझ और सतर्कता दिखाते हुए खुद को बचा लिया।

फिल्मी स्टाइल में पीछा कर सिरसा गेट पर दबोचा

वारदात को अंजाम देकर भाग रही कार का यातायात पुलिस की टीम ने तत्काल अपने सरकारी वाहन से पीछा करना शुरू किया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद पुलिस ने सिरसा गेट के पास घेराबंदी कर कार को चारों तरफ से रोक लिया।

कार की तलाशी लेने पर उसमें दो युवक और दो युवतियां सवार मिलीं, जिनकी गतिविधियां बेहद संदिग्ध थीं। पूछताछ में आरोपियों की पहचान नागपुर (महाराष्ट्र) निवासी रमजान और जाकिर मोहम्मद के रूप में हुई है।

हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है:

  • शासकीय कार्य में बाधा और हत्या का प्रयास: BNS की धारा 109(1), 221, और 3(5)।
  • यातायात नियमों का उल्लंघन: मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और 100।

वर्तमान स्थिति: पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कार में मौजूद दोनों युवतियों के परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस उनके बयान दर्ज कर मामले की आगे की जांच कर रही है।

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