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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2026: 15 निकायों और 2 नई नगर पंचायतों में चुनावी बिगुल, कलेक्टरों को वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के 15 प्रमुख नगरीय निकायों का कार्यकाल इस साल के अंत यानी दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रहा है, जिसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और शासन स्तर पर चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 10 संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर वार्डों के आरक्षण (Ward Reservation) की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

इन 15 निकायों और 2 नवगठित नगर पंचायतों में होने हैं चुनाव

इस बार प्रदेश के 15 पुराने निकायों (जिनमें 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं) के साथ-साथ दो नवगठित नगर पंचायतों में भी मतदान होगा। चुनाव वाले प्रमुख जिले और निकाय इस प्रकार हैं:

  • दुर्ग जिला: नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिक निगम रिसाली, नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा और नगर पालिका परिषद जामुल।
  • रायपुर जिला: नगर पालिक निगम बीरगांव।
  • बेमेतरा जिला: नगर पंचायत मारो।
  • खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई: नगर पालिका परिषद खैरागढ़।
  • सारंगढ़-बिलाईगढ़: नगर पालिका परिषद सारंगढ़।
  • सूरजपुर जिला: नगर पंचायत प्रेमनगर।
  • कोरिया जिला: नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर और नगर पालिका परिषद शिवपुरचरचा।
  • उत्तर बस्तर कांकेर: नगर पंचायत नरहरपुर।
  • सुकमा जिला: नगर पंचायत कोण्टा।
  • बीजापुर जिला: नगर पंचायत भैरमगढ़ और नगर पंचायत भोपालपट्टनम।
  • नवगठित पंचायतें: नवगठित नगर पंचायत तमनार और बड़ी करेली में भी परिसीमन एवं आरक्षण की कार्रवाई तेजी से प्रगति पर है।

कलेक्टर तय करेंगे वार्डों की संख्या और आरक्षण

अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, संबंधित जिलों के कलेक्टरों को ‘विहित प्राधिकारी’ नियुक्त किया गया है। कलेक्टरों को अपने-अपने जिले के निकायों के लिए वार्ड संख्या का निर्धारण करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत की जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका विस्तृत प्रस्ताव संचालनालय को भेजना अनिवार्य होगा।

महापौर और अध्यक्ष पद का आरक्षण संपन्न

नवा रायपुर में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर संगीता ने एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि इन 15 नगरीय निकायों में महापौर (Mayor) और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी है। अब केवल वार्ड पार्षदों के आरक्षण का काम शेष है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही विभाग ने दो वार्ड पार्षद पदों पर आकस्मिक रिक्तियों (उपचुनाव) की जानकारी भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है।

पारदर्शिता के लिए वेबसाइट पर अपलोड होंगे निर्देश

चुनावों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वार्ड आरक्षण से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है। साल के अंत में होने वाले इन चुनावों को छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की पकड़ का फैसला करेंगे।

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