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केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया: अब 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगा ग्रेच्युटी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित करके केवल 4 नए श्रम कानून लागू किए हैं। ये नए कानून सभी श्रमिक वर्गों, संगठित, असंगठित, गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और महिलाओं पर लागू होंगे।

सबसे अहम बदलाव ग्रेच्युटी को लेकर किया गया है। पहले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में 5 साल लगातार काम करना जरूरी था। अब सरकार ने इसे केवल 1 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी 1 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला

ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला बेहद सरल है:

ग्रेच्युटी = अंतिम सैलरी × (15/26) × काम किए गए वर्ष

उदाहरण:

5 साल की नौकरी, अंतिम सैलरी 60,000 रुपये
60,000 × (15/26) × 5 = 1,73,077 रुपये
1 साल की नौकरी, अंतिम सैलरी 50,000 रुपये
50,000 × (15/26) × 1 = 28,847 रुपये

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी कर्मचारियों को उनके काम के बदले मिलने वाला वित्तीय इनाम है। यह नए बदलाव के बाद केवल पर्मानेंट कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 1 साल नौकरी करने वाले सभी श्रमिकों, फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

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