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समर वेकेशन घोषित: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 18 मई से 12 जून तक बंद, जरूरी मामलों की होगी सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समर वेकेशन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हाईकोर्ट 18 मई 2026 (सोमवार) से 12 जून 2026 (शुक्रवार) तक ग्रीष्म अवकाश पर रहेगा और 15 जून 2026 (सोमवार) से पुनः नियमित रूप से खुलेगा।

अवकाश के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए वेकेशन जजों की नियुक्ति की गई है, जो सुबह 10:30 बजे से कोर्ट की कार्यवाही करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई का समय बढ़ाया भी जा सकेगा।

अधिसूचना के अनुसार, समर वेकेशन के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रिट मामलों की फाइलिंग जारी रहेगी। जमानत मामलों में अलग से अर्जेंट हियरिंग आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि अन्य मामलों की सुनवाई के लिए अर्जेंट आवेदन अनिवार्य रहेगा।

इस अवधि में रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, जबकि शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश के दिन बंद रहेगा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19, 21, 26 और 28 मई तथा 2, 4, 9 और 11 जून 2026 की तिथियां निर्धारित की हैं।

निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं हो पाने वाले मामलों को अगली तारीख पर अलग सूची में शामिल किया जाएगा। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा जारी किया गया है।

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