रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गांजा तस्करी के आरोपी रवि साहू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई की SAFEMA कोर्ट ने उसकी करीब 7 करोड़ 66 लाख रुपये की संपत्ति सीज करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई में आरोपी की पत्नी शशि साहू और पुत्र को भी शामिल किया गया है।
मध्य जोन के डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आरोपी रवि साहू के खिलाफ 1976 के SAFEMA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस कानून के तहत स्मगलिंग या आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है। रायपुर पुलिस द्वारा मुंबई SAFEMA कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी और उसके परिवार की संपत्तियों को सीज करने का आदेश जारी किया।
पुलिस के अनुसार, जब्त संपत्तियों में मकान, जमीन और कई वाहन शामिल हैं। आरोपी रवि साहू को जनवरी 2026 में करीब 18 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को उसे 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
रवि साहू को रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर के रूप में जाना जाता था। उसकी संपत्तियां रायपुर, अभनपुर और माना बस्ती क्षेत्र में फैली हुई थीं। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और आने वाले समय में ऐसे मामलों को SAFEMA कोर्ट भेजकर कार्रवाई की जाएगी।









