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पैन-आधार लिंक अब जरूरी, 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो होगी परेशानी

अगर आपने अब तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब समय तेजी से निकल रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद PAN इनएक्टिव हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से लिंक न होने वाले PAN के कारण टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कई परेशानियां आ सकती हैं।

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन लोगों को पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर PAN मिला था, उन्हें अब अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताना जरूरी है। यह कदम टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने और फर्जी या डुप्लीकेट PAN पर रोक लगाने के लिए है।

PAN इनएक्टिव होने पर क्या परेशानी होगी?

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल
  • बैंकिंग ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं
  • निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े काम प्रभावित
  • रोजमर्रा के फाइनेंशियल कामों में रुकावट

दोबारा एक्टिव कराने का जुर्माना:
PAN इनएक्टिव होने पर इसे फिर से चालू कराने के लिए आधार लिंक करना होगा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

कैसे करें घर बैठे लिंक:
ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN और आधार लिंक करना बेहद आसान है। रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दोनों यूजर्स बिना लॉग-इन किए यह सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंकिंग के लिए PAN और आधार की डिटेल्स भरें, OTP वेरिफाई करें और लिंकिंग सबमिट करें। पूरा होने पर कन्फर्मेशन भी मिल जाता है।


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