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CG NEWS: बेटे को छुड़ाने आरक्षक ने की गंदी डिमांड, महिला ले प्राइवेट पार्ट में डाला हाथ, अब बर्खास्त

पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेढ़े (आरक्षक क्रमांक 1211) को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) विजय अग्रवाल द्वारा की गई है। आरक्षक पर एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच की गई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला की लिखित शिकायत के आधार पर आरक्षक अरविंद मेढ़े के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद से वह फरार चल रहा था। विभागीय जांच पूरी होने के बाद अब उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी आरक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना घेराव किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई।

उस समय एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया था कि शिकायतकर्ता महिला का नाबालिग बेटा पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बाल संप्रेषणगृह में निरुद्ध है। महिला का आरोप है कि बेटे की कानूनी सहायता के सिलसिले में उसका संपर्क आरक्षक से हुआ था, इसी दौरान आरक्षक ने उस पर अनुचित दबाव बनाया।

घटना 19 नवंबर की बताई जा रही है। महिला के अनुसार, आरोपी आरक्षक ने उसे मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर भी उस पर दोबारा मिलने का दबाव बनाया गया।

पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि आरक्षक की शादी घटना से करीब 15 दिन पहले ही हुई थी। मामला अत्यंत गंभीर होने के चलते इसकी जांच विशेष टीम को सौंपी गई थी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या दुराचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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