अंबिकापुर/सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत हुए तबादला आदेश का पालन न करने वाले 10 सहायक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। इन शिक्षकों ने न केवल विभाग के आदेशों की अनदेखी की, बल्कि हाई कोर्ट और संभाग स्तरीय समिति के फैसलों के बावजूद स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी।
पूरा मामला: आदेश की अनदेखी पड़ी भारी
सरगुजा जिले में स्कूलों में शिक्षकों की संख्या संतुलित करने के लिए युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके तहत सरप्लस (ज्यादा) शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा गया था जहाँ शिक्षकों की कमी थी। सभी शिक्षकों को नए स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। तबादला होने के बावजूद इन 10 शिक्षकों ने संबंधित स्कूलों में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। डीईओ ने इसे ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम’ का स्पष्ट उल्लंघन माना है।
हाई कोर्ट और समिति से भी नहीं मिली राहत
तबादला आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा. शिक्षकों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें जिला और संभाग स्तरीय समितियों के पास अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया। संभाग स्तरीय समिति ने सुनवाई के बाद अधिकांश अभ्यावेदनों को खारिज कर दिया और युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को सही ठहराया। समिति के फैसले के बाद शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन उन्होंने आदेश को ठेंगा दिखाया।
निलंबित शिक्षकों की सूची (List of Suspended Teachers)
डीईओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षक सस्पेंड किए गए हैं:
| शिक्षक का नाम | प्राथमिक शाला (स्कूल) |
| गीता चौधरी | रिखीमुंडा |
| अजय कुमार मिश्रा | बांधपारा |
| सीमा सोनी | चठीरमा |
| अल्पना गुप्ता | हर्राटिकरा |
| मधु गुप्ता | बिसुनपुर |
| भीष्म सिंह | मुड़ापारा |
| अंजुला श्रीवास्तव | हर्राटिकरा |
| निर्मला तिर्की | दरिमा |
| बिंदु जायसवाल | चिटकीपारा (संकुल टपरकेला) |
| गीता देवी | रजपुरीखुर्द |









