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CG NEWS: निजी स्कूलों की राहत! डीपीआई ने परीक्षा आदेश में किया बदलाव

रायपुर: लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पहले जारी आदेश ने प्रदेश के निजी स्कूलों में हड़कंप मचा दिया था, जिसमें कक्षा पहली से ग्यारहवीं तक की परीक्षाएं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित कराने का निर्देश दिया गया था। इस अचानक बदलाव के विरोध में निजी स्कूल संघ ने इसे तुगलकी निर्णय बताते हुए कड़ा विरोध जताया।

हालांकि अब संचालनालय ने नया आदेश जारी कर निजी स्कूलों को राहत दी है। नए आदेश के अनुसार, सरकारी स्कूलों पर ही जिला स्तरीय संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन, परीक्षा तैयारी, पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि, परीक्षा कार्यक्रम और प्रश्न पत्र वितरण जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। निजी स्कूल अब अपनी परीक्षाएं स्वतंत्र रूप से आयोजित कर सकेंगे।

डीपीआई ने यह भी बताया कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होंगी। सरकारी स्कूलों में सिलेबस 28 फरवरी तक पूर्ण करना होगा और प्रायोजन कार्य 5 मार्च तक पूरे करने होंगे।

पूर्व आदेश में निजी स्कूलों के अधिकार अचानक छीनने पर संघ ने आपात बैठक बुलाई थी और डीपीआई को पत्र लिखकर विरोध जताया था। संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा था कि कई स्कूल पहले ही समय-सारिणी जारी कर चुके हैं, और कुछ दिनों पहले नियम बदलना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि आदेश वापस न लेने पर स्कूलों में ताला लगाकर चाबी शासन को सौंप दी जाएगी।

निजी स्कूल संघ ने यह भी कहा कि पहले परीक्षा का ब्लूप्रिंट जारी नहीं हुआ था, सिलेबस स्पष्ट नहीं था और प्रतिशतवार पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं थी, जिससे परीक्षा करवाना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया था।


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