नई दिल्ली। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। आजम दो महीने पहले ही जेल से बाहर आये थे। तब से वह चर्चा का केंद्र बने हुए थे।सजा के साथ दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, ये पूरा मामला पूर्व मंत्री आजम खान की तरफ से दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा है। जिसके आधार पर आजम ने दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे। साल 2019 में विधायक आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। जिसमे आजम और उनके बेटे पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
बीजेपी विधायक सक्सेना ने आरोप लगाया था कि, अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म डेट के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। जिसमे से एक पर उनका जन्म तारीख 1 जनवरी 1993 लिखा है, वहीं दूसरे में 30 सितम्बर 1990 है। उन्होंने इस मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाया था।
जिसपर आज सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। आज सुनवाई से पहले आजम खान और आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे।
बता दें कि, पूर्व मंत्री आजम खान पर इससे पहले भी कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। वह अभी दो महीने पहले ही जेल से बाहर आये थे। एक हफ्ते पहले ही कोर्ट ने एक हेट स्पीच मामले में उन्हें बरी किया था। अभी कई ऐसे मामले कोर्ट में लंबित है, जिनपर फैसला अभी आना बाकी है।










