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‘हम्मिंग कोट्री’ प्रोजेक्ट के बिल्डर पर रेरा का डंडा, ₹1 लाख जुर्माना और 60 दिन में सुविधाएं सुधारने का अल्टीमेटम

रायपुर : राजधानी रायपुर के कचना स्थित ‘हम्मिंग कोट्री’ (Humming Cotree) आवासीय प्रोजेक्ट के बिल्डर को सुविधाओं में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने निवासियों की शिकायत पर कड़ा फैसला सुनाते हुए बिल्डर पर ₹1 लाख का जुर्माना ठोंका है। साथ ही दो महीने के भीतर प्रोजेक्ट की सभी कमियों को दूर करने का अंतिम आदेश जारी किया है।

वादे ‘लग्जरी’ के, हकीकत में ‘अधूरा’ प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, बिल्डर ने हैंडओवर के समय किए गए वादों को पूरा नहीं किया। रेरा की सुनवाई में अधूरी सुविधाओं की एक लंबी फेहरिस्त सामने आई। बैडमिंटन कोर्ट, लॉन और क्लब हाउस के काम अधूरे पाए गए।सीवरेज लाइन में RCC चैंबर का निर्माण नहीं हुआ और STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का कंट्रोल पैनल निष्क्रिय मिला। स्विमिंग पूल में इनलेट-आउटलेट व्यवस्था का अभाव, सोलर सिस्टम का न होना, दीवारों में सीलन और गार्डन के फव्वारे का खराब होना।

रेरा अध्यक्ष का सख्त रुख

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने स्पष्ट किया कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराना नियमों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने बिल्डर के अधिकृत प्रतिनिधि सुमित डडसेना को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि अगले 60 दिनों के भीतर सभी निर्माण और मरम्मत कार्य पूर्ण किए जाएं।

चेतावनी: समय सीमा चूके तो होगी और कड़ी कार्रवाई

रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिल्डर 2 महीने के भीतर सुविधाओं को दुरुस्त नहीं करता है, तो अथॉरिटी और भी कड़े दंडात्मक कदम उठाएगी। इस फैसले के बाद आवासीय प्रोजेक्ट के अन्य बिल्डरों में भी खलबली मच गई है, जो प्रोजेक्ट पूरा होने का दावा तो करते हैं लेकिन बुनियादी सुविधाएं देने में आनाकानी करते हैं।

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