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रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक: 30 अप्रैल तक लागू रहेगा आदेश

रायपुर। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। प्रशासन ने शहर में भारी और मालवाहक वाहनों की एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

19 एंट्री पॉइंट्स पर सख्ती
पुलिस प्रशासन ने शहर के 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों को चिन्हित किया है, जहां से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इनमें तेलीबांधा, टाटीबंध, भाठागांव और पचपेड़ी नाका जैसे प्रमुख एंट्री पॉइंट शामिल हैं, जहां सख्ती से निगरानी की जाएगी।

सुबह 5 से रात 12 बजे तक लागू रहेगा नियम
यह प्रतिबंध रोजाना सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी भारी या मालवाहक वाहन को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 के रास्ते भी शहर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
यह आदेश संजीव शुक्ला द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

जाम और हादसों में कमी की उम्मीद
प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। खासकर पीक आवर्स में आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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