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भ्रष्टाचार मामलों में अब 45 दिन में होगा फैसला, छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की समय-सीमा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अब संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अभियोजन संबंधी मामलों का निपटारा करना अनिवार्य होगा।

नए नियमों के तहत यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को मामला अभियोजन योग्य प्रतीत होता है, तो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अभियोजन स्वीकृति जारी करनी होगी। वहीं, यदि प्राधिकारी अभियोजन स्वीकृति देने से असहमत होता है, तो उसे अपने ठोस कारणों सहित मामला विधि विभाग को भेजना होगा। पूरी प्रक्रिया अधिकतम 90 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य किया गया है।

अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए अलग प्रक्रिया

अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों से जुड़े मामलों में विधि विभाग, प्रशासकीय विभाग के अभिमत का परीक्षण कर समन्वय के बाद आवश्यक आदेश प्राप्त करेगा।

आउटसोर्स और मानदेय कर्मियों पर भी स्पष्टता

सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों और मानदेय पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की है। चूंकि इन कर्मियों के लिए राज्य सरकार या सरकारी निकाय सीधे नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी नहीं होते, इसलिए इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में सीधे अभियोजन की कार्रवाई की जा सकेगी।

अदालत में बार-बार पेशी से राहत

नए प्रावधानों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति आदेशों को लोक दस्तावेज का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित अधिकारियों को आदेश प्रमाणित कराने के लिए अदालत में बार-बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि आरोपी आदेश की वैधानिकता या अधिकारी की क्षमता को चुनौती देता है, तो न्यायालय आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारी को तलब कर सकता है।

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और अभियोजन स्वीकृति प्रक्रिया अधिक जवाबदेह एवं प्रभावी बनेगी।

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