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नाबालिग से लैंगिक उत्पीड़न मामले में फूड इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी को 5-5 साल की जेल

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में नाबालिग से लैंगिक उत्पीड़न के बहुचर्चित और संवेदनशील मामले में विशेष पॉक्सो (POCSO) न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुने और उसके सहयोगी शाहरुख को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के पहलुओं की जांच के लिए जिले के कलेक्टर को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं।

वर्ष 2022 में दर्ज हुई थी एफआईआर
इस पूरे मामले की शुरुआत 11 जनवरी 2022 को हुई थी, जब पीड़िता की मां ने रामानुजगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, नाबालिग बच्ची को फूड इंस्पेक्टर के कार्यालय में काम पर रखा गया था। इसी दौरान फूड इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी द्वारा नाबालिग का लैंगिक उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना पूरी की और आरोप पत्र विशेष पॉक्सो न्यायालय में पेश किया था।

कोर्ट ने दोनों दोषियों को दी कठोर सजा
विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-POCSO) शुभ्रा पचौरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया:

निखिलेश टेम्भुने (फूड इंस्पेक्टर): पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 24,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

शाहरुख (सह-आरोपी): पॉक्सो एक्ट की धारा 16/17 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

राशन कार्ड और अवैध नौकरी में भ्रष्टाचार की होगी जांच
सजा सुनाने के साथ ही न्यायालय ने इस मामले में छिपे प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर भी कड़ा रुख अपनाया है। अपने निर्णय में विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि:

नाबालिग बच्ची को नियम विरुद्ध तरीके से अवैध रूप से नौकरी पर रखने और राशन कार्ड बनवाने आए आवेदकों से अवैध रूप से पैसे वसूले जाने के गंभीर आरोपों की विस्तृत जांच की जाए।

इस संबंध में न्यायालय ने कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज को तत्काल आवश्यक और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

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